5 एकड़ जगह अयोध्या में ही मस्जिद निर्माण के लिये दी गई है जिस पर अभी तक कोई आधिकारिक कार्यवाही नही हुई है:- तलहा रशादी प्रवक्ता राष्ट्रीय उलेमा कौंसिल
आज़मगढ़, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अपने फैसले में आदेशित किया था कि सरकार यूपी सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड को 5 एकड़ जगह अयोध्या में ही मस्जिद निर्माण के लिए दे जिसे सरकार ने भूमि पूजन से एक रोज़ पहले धन्नीपुर गाओं, फैज़ाबाद में सुपुर्द कर दिया।
यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड एक सरकारी निकाय है, जो यूपी सरकार के अधीन आता है। SC के आदेशानुसार बोर्ड ने इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन IICF नाम से एक ट्रस्ट के गठन कर दिया है जिसने एलान किया है कि वहां मस्जिद, लाइब्रेरी, अस्पताल और एक शोध केंद्र बनेगा हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक कार्यवाही नही हुई है क्योंकि न अभी तक ट्रस्ट की कोई आधिकारिक बैठक हुई है न अभी सारे सदस्यों की ही नियुक्ति हुई है।
आखरी बात यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कोई संबंध नहीं है और न दोनों का एक दूसरे के मामलात में कोई दखल है।
- तलहा रशादी
- प्रवक्ता
- राष्ट्रीय उलेमा कॉन्सिल

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